The constitution is the supreme law of India. This is a written document which lays down the framework demarcating fundamental basic code, structure, procedures, powers, and duties of Government and its organizations and rights & duties of the citizen. It was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949 and came into force on 26th January 1950. At the time of its adoption, the Constitution contained 395 Articles and 8 Schedules and was about 145,000 words long, making it the longest national Constitution to ever be adopted. Every Article in the Constitution was debated by the members of the Constituent Assembly, who sat for 11 sessions and 167 days to frame the Constitution, over a period of 2 years and 11 months. The preamble of the Constitution declares India a sovereign, socialist, secular, and democratic Republic and assures its citizens justice, equality, and liberty, and endeavours to promote fraternity. The Constitution provides for a Parliamentary form of government which is federal in structure with certain unitary features. The constitutional head of the Executive of the Union is the President. As per Article 79 of the Constitution of India, the council of the Parliament of the Union consists of the President and two Houses are known as the Council of States (Rajya Sabha) and the House of the People (Lok Sabha). Article 74(1) of the Constitution provides that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister as its head to aid and advise the President, who shall exercise his/her functions in accordance to the advice. The real executive power is thus vested in the Council of Ministers with the Prime Minister as its head. Interesting facts on the Indian constitution: Dr. Bhim Rao Ambedkar is regarded as the chief Architect of Indian Constitution. Dr. Rajendra Prasad, the first President of India become the first person to sign the constitution of India. It is the largest written constitution of the world. The Constitution of India is neither printed nor typed. It is handwritten and calligraphed in both Hindi and English. It was handwritten by Sh. Prem Behari Narain Raizada and was published in Dehradun by him. Every page got decorated by Shantiniketan artists including Beohar Rammanohar Sinha and Nandala Bose. It took two years, 11 months, and 18 days to complete the final draft. At present, It is containing 395 Articles and 12 Schedules. Till date, the constitution has been amended for 105 times.

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संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी कोड, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला ढांचा तैयार करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसे अपनाए जाने के समय, संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं और यह लगभग 145,000 शब्दों का था, जिससे यह अब तक अपनाया गया सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, जिन्होंने 2 साल और 11 महीने की अवधि में संविधान तैयार करने के लिए 11 सत्र और 167 दिन बैठे। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देती है, और भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है, जो संघीय संरचना वाली है तथा इसमें कुछ एकात्मक विशेषताएं भी हैं। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, संघ की संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा दो सदन होते हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद (राज्यसभा) तथा लोक सभा (लोकसभा) के नाम से जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी, जो राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार अपने कार्य करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के बारे में रोचक तथ्य: डॉ. भीम राव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति बने। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान न तो मुद्रित है, न ही टाइप किया गया है। यह हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित तथा सुलेखित है। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया था और देहरादून में उनके द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। हर पृष्ठ को शांतिनिकेतन के कलाकारों ने सजाया था जिसमें बेहर राममनोहर सिन्हा और नंदला बोस शामिल थे। अंतिम प्रारूप को पूरा करने में दो साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। वर्तमान में, इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। आज तक, संविधान में 105 बार संशोधन किया जा चुका है।